देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 12.5 एकड़ जो इसकी अधिकतम सीमा थी, उसको खत्म कर दी गई थी। लिहाजा इन प्रावधानों की भी समीक्षा की जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो साल 2017 में भू कानून में किए गए नए प्रावधानों को समाप्त भी किया जा सकता है। ताकि इन प्रावधानों के माध्यम से बेरोकटोक जमीनों की खरीद फरोख्त और दुरुपयोग किया गया है और उसको रोका जाए।
साथ ही प्रदेश के भीतर जिन लोगों ने जिस उद्देश्य से भूमि खरीदी है, अगर वह उसे उद्देश्य के आधार पर उपयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसी जमीनों का भी विवरण तैयार किया जा रहा है। लिहाजा, ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। साथ ही ऐसी जमीन ने भी राज्य सरकार में निहित की जाएगी।