जिला पर्यटन विकास अधिकारी उत्तरकाशी द्वारा चारधाम यात्रा 2022 के सफल संचालन हेतु उत्तरकाशी से धरासू तक होटलो /लॉज के स्थलीय निरीक्षण के दौरान 30 होटलो/लॉज का निरीक्षण किया जिसमें से 18 होटलो/लॉज मे स्वामियों द्वारा बिना रेट लिस्ट सत्यापित किये व बिना पंजीकरण किये अग्निश्मन की अनापत्ति आदि के बिना अवैध रूप से अपने होटलों व लॉज का संचालन करते हुए पाय गए जिनमे से होटल शिव पैलेस,होटल शिवाय इन, होटल अभिनन्दन, होटल नारायण सिंगोटी, होटल कृष्णा पैलेस ज्ञानसू, होटल श्री गणपति लॉज, होटल गायत्री पैलेस,होटल नमामि गंगे,होटल हरिओम ज्ञानसू, होटल चारवेदास, होटल मां रेणुका, होटल गोविन्द पैलेस,होटल ओम, होटल राजगृह,होटल कृष्णा प्रत्युश,होटल शिवलोक, होटल निर्मल गंगा, होटल रिवर व्यू डुण्डा .
जिस पर जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से सम्बन्धित होटलों लॉज के स्वामियों को इस निर्देश के साथ नोटिस जारी करते हुए 03 दिन के भीतर प्रश्नगत /सम्बन्धित प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करे। साथ ही यह भी निर्देश निर्गत किये गये कि उक्त निर्धारित अवधि में सम्बन्धित प्रकरण का निस्तारण न किये जाने की स्थिति में पर्यटन विभाग की उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय नियमावली में प्राविधानित नियमों के तहत उचित पंजीकरण के बिना या इस नियमावली के किन्ही उपबन्धों के उल्लंघन में , पर्यटन एवं पर्यटन व्यवसाय से सम्बन्धित कोई भी कारोबार करने वाला व्यक्ति 10000 रुपए के जुर्माने से दण्डनीय होगा परन्तु यदि उल्लंघन जारी रहता है तो 1000 रूपये प्रतिदिन के जुर्माने से दण्डनीय होगा ।