उत्तरकाशी : यमनोत्री दर्शन के अपराध मे 7 लोगो पर मुकदमा दर्ज

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एक दौर था जब राज्य सरकार चार धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियो और पर्यटको के स्वागत के लिए तत्पर दिखाई देती थी लेकिन कोविड काल ने इंसानी दिनचर्या और व्यवहार बदल कर रख दिया है | एक पीआईएल पर सुनवाई के दौरान हाइ कोर्ट ने उत्तराखंड के चार धाम यात्रा पर रोक लगा दी है , ये रोक उस जिले के स्थानीय लोगो के लिए भी लागू है | हालांकि पर्यटन से जुड़े व्यवसीईओ ने इस निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा है कि हर्षिल तक गंगोत्री यात्रा मार्ग और जानकी चट्टी तक यमनोतरी मार्ग पर आवाजही खुली होने और पर्यटको का आवागमन सुलभ है तो कुछ ही दूरी पर बने हुए धाम से पर्दा क्यो ? खैर पुलिस और प्रशासन की अपनी मजबूरी है और उन्हे कानून का पालन करवाना है | उसके बाद भी कुछ लोग पुलिस की आँख मे धूल झोंक कर कानून का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे है ऐसे लोगो पर पुलिस की तरफ से कड़ी कार्यवाही की गयी है |

यमुनौत्री धाम यात्रा जाने पर 07 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्जः

हाईकोर्ट के आदेशों की अवज्ञा कर शनिवार 10.जुलाई 2021 को यमुनौत्री धाम यात्रा जाने पर बड़कोट पुलिस द्वारा चिन्यालीसौड़ व डुण्डा निवासी 07 लोगों के खिलाफ थाना बड़कोट पर 188 IPC व 51(B) DM Act के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त लोगों को कल 09.07.2021 को पुलिस ने जानकीचट्टी में रोककर वापस कर दिया था, किन्तु ये लोग रात को चोरी छिपे वैकल्पिक मार्ग से यमुनौत्री पहुँच गये, जिस पर पुलिस द्वारा उक्त के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गयी।

यात्रा पर जाने वाले लोगों का विवरणः

1- बुद्धि प्रकाश पुत्र तुलाराम निवासी ग्राम चिन्यालीसौड़ थाना धरासू उत्तरकाशी, उम्र 55 वर्ष।

2- राकेश पुत्र हंसरु निवासी ग्राम नागणी थाना धरासू, उत्तरकाशी, उम्र 35 वर्ष।

3- धीरेन्द्र पुत्र श्री दलपति निवासी ग्राम डुण्डा थाना कोतवाली उत्तरकाशी, उम्र 35 वर्ष।

4- श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री बुद्धि प्रकाश ग्राम चिन्यालीसौड़ थाना धरासू उत्तरकाशी, उम्र 52वर्ष।

5- श्रीमती विनिता पत्नी श्री धीरेन्द्र निवासी ग्राम डुण्डा थाना कोतवाली उत्तरकाशी, उम्र 30 वर्ष।

6- सुमति उर्फ बवली पुत्री श्री बुद्धि प्रकाश ग्राम चिन्यालीसौड़ थाना धरासू उत्तरकाशी, उम्र 23 वर्ष।

7- सौरभ कुमार पुत्र श्री मोहन लाल निवासी ग्राम डुण्डा थाना कोतवाली उत्तरकाशी, उम्र 23 वर्ष।

आमजनमानस की जानकारी हेतु बता दें कि कोविड़-19 संक्रमण के दृष्टिगत अभी माननीय हाईकोर्ट, नैनीताल उत्तराखण्ड़ द्वारा चारधाम यात्रा पर रोक लगायी गयी है, कृपया अग्रिम आदेशों तक कोई भी श्रद्धालु यात्रा पर न आयें, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

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