जानकारी का अभाव कहे या सजगता की कमी अक्सर दुकानों से उपभोक्ता को एक्सपायरी दवाईयां अथवा डिब्बाबन्द खाद्य पदार्थ बेच दिये जाते है जिसका उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है | पूरे प्रदेश मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी एंव औषधी निरीक्षको की कमी बनी हुई है इसका खामियाजा आम उपभोक्ताओ को भुगतना पड़ता है |
जिला खाद्य विभाग मिलावट की जांच के लिए सेंपलिंग की कार्रवाई करता है। इस दौरान वह शहर के मॉल, छोटे-बड़े बाज़ार और समीपस्थ आंचलिक क्षेत्रों में रेंडमली जांच करता है। विभाग द्वारा की गई जांच रिपोर्ट में अब तक कई चौंकाने वाला खुलासे हुए है । रिपोर्ट मे 45 से अधिक खाद्य पदार्थों के लेबल पर पैकिंग, बैच नंबर, मेन्यूफेक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट जैसी आवश्यक जानकारी नदारद पाई गई । इनमें, आईसक्रीम, जैम, जैली, स्वीट्स जैसी रोजमर्रा की वस्तुएं शामिल है।
उपभोक्ता से जानकारी छुपाने का सर्वाधिक खेल नमकीन में दिखाई देता है । प्रदेश मे जांच अधिकारियों की सुस्ती को देखते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल ने सभी जिलो मे विधिक सेवा प्राधिररण को संबन्धित के साथ बैठक करते हुए जांच का दारा बढ़ते हुए दंडात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये है
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार सुश्री दुर्गा शर्मा सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिले के विभिन्न दुरस्थ एंव दूरदराज के क्षेत्रों में ऐसे दुकानदार जिनके द्वारा एक्सपायरी दवाईयां , एक्सापरी डिब्बाबन्द खाद्य सामग्री बेची जा रही है। ऐसे एक्सपायरी दवाईयां सामग्री के अवैध बिक्री को रोकने हेतु जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी एंव औषधी निरीक्षक के साथ मासिक बैठक ऑनलाइन गूगलमीट एप के माध्यम से आयोजित की गयी ।
ऑनलाइन बैठक में सचिव एंव जिला वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, औषधी निरीक्षक उपस्थित थे। उपस्थित अधिकारीगणों को माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अवसान (एक्सपायरी) दवाईयां ,एक्सपारी डिब्बाबन्द खाद्य सामग्री के अवैध बिक्री को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाने के संबध में विस्तृत चर्चा की गयी ।
सचिव द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी व औषधी निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि वे इस सबंध में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना सुनिश्चित करें । ऑनलाइन बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा औषधी निरीक्षक द्वारा बताया गया कि वे एक्सपायरी दवाईयां , डिब्बाबन्द खाद्य सामग्री के अवैध बिक्री को रोकने हेतु समय-समय पर औचक निरीक्षण करते है । साथ ही इस तरह की अवैध ब्रिकी करने वाले व्यक्तियों पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है।
बैठक में उपस्थित सदस्यों को निर्देश्ति किया गया कि वे प्रत्येक माह विभिन्न दूरस्थ एंव दूरदराज के क्षेत्रों में दुकानों एंव मेडिकल स्टोरों में निरीक्षण करना सुनिश्चित करें एव ऐसे व्यापारी जो अवसान (एक्सपायरी) दवाईयां , एक्सपायरी डिब्बाबन्द खाद्य सामग्री की अवैध बिक्री करते हुये पाये जाते है तो उन पर अविलम्ब कार्यवाही करें । कार्यवाही रिपोर्ट फोटोग्राफ सहित प्रत्येक माह में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।