उत्तरकाशी – कोटपा-2003 – उत्पादन से लेकर विक्री पर प्रतिबंध फिर भी धड़ा धड़ बिक रहा तंबाकू – राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम

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शुक्रवार को जनपद में राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में जिला तम्बाकू नियन्त्रण प्रकोष्ट के द्वारा पुलिस, स्वास्थ्य विभाग एवं बालाजी सेवा संस्थान के संयुक्त सहयोग के साथ एक दिवसीय पुलिस/पवर्तन दल हेतु संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

जिसमें पुलिस उपाधीक्षक दीवान सिंह मेहता एवं डाॅ0 सुजाता सिंह जिला क्षय रोग अधिकारी के द्वारा कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया।

कार्यशाला में जनपद के पुलिस अधिकारियों सहित स्वास्थ्य विभाग एवं बालाजी सेवा संस्थान, देहरादून के पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में सर्वप्रथम डाॅ0 सुजाता सिह के द्वारा तम्बाकू से होने वाले दुष्परिणाम और विभिन्न बीमारियों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी l

कार्यक्रम में बालाजी सेवा संस्थान के गढ़वाल क्षेत्र के क्षेत्रीय समन्वयक नेपाल सिंह जी के द्वारा ‘‘सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा-2003 के अनुपालन एवं राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। कार्यक्रम में कोटपा की धाराओं के बारे में चर्चा की गयी जिसमें विशेषकर सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) (तीसरा संशोधन) नियम 2020 के सम्बन्ध में चर्चा की गयी, विशेषकर अधिनियम के अन्तर्गत धारा-4, 5 6अ व 6ब के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी जिसमें धारा-4 में सार्वजनिक स्थानों में धुम्रपान और तम्बाकू उत्पाद का सेवन करना दण्डनीय अपराध है l

धारा-5 के अन्तर्गत तम्बाकू उत्त्पादों के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रचार-प्रसार भी दण्डनीय अपराध हैं, धारा-6अ जिसमें 18वर्ष से कम आयु के लोगों से तम्बाकू उत्पाद बेचना एवं खरीदना दोनो ही स्थिति में दण्डनीय अपराध है एवं धारा-6ब के अनुसार सभी शैक्षणिक संस्थानों की 100गज की परिधि में तम्बाकू उत्त्पादों का सेवन एवं क्रय/बिक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है, जो कि दण्डनीय अपराध की श्रेणी में है कार्यक्रम में कोटपा की अन्य धाराओं के बारे में भी चर्चा की गयी। कार्यक्रम में सी0ओ0 श्री दीवान सिह मेेहता के द्वारा कहा गया कि कोटपा-2003 के अनुपालन में स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस बल की संयुक्त टीम गठित की जायेगी जिसके अन्तर्गत पूरे जनपद में चालान किये जायेंगें और अधिनियम का शक्ति से अनुपालन किया जायेगा साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित सभी का आभार जताया और भरोसा दिलाया कि तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम को सफल बनाया जायेगा। 01 दिसम्बर 2020 से तम्बाकू उत्पादों के पैकेट एवं लेबल पर प्रदर्शित चित्र परिवर्तन के सम्बन्ध में सभी को सजग रहने के लिए कहा गया, साथ ही तम्बाकू व अन्य उत्पाद के आयात, निर्यात एवं तम्बाकू के नये-नये उत्पादों के बारे में सहजता बरतने के लिए निर्देश दिये।

कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों सहित स्वास्थ्य विभाग के ज्ञानेन्द्र पंवार जिला सलाहकार, मिनाक्षी बुटोला साइकोलाॅजिस्ट एवं बालाजी सेवा संस्थान के समन्वयक अजीत सिंह जस्सर आदि लोग उपस्थित थे।

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