उत्तरकाशी _ शादी ब्याह मे शराब पिलाई तो 51 हजार दंड के साथ सामाजिक बहिस्कार

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शादी विवाह या अन्य किसी सामाजिक समूहिक कार्यक्रम में शराब पिलाई तो संबन्धित परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा । उत्तरकाशी जिले के डूँड़ा ब्लौक के सिरी कोनगढ़ मे बाकायदा इसका प्रस्ताव पारित किया गया है ।   

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उत्तराखंड में बढ़ते नशे के प्रचलन को रोकने के लिए उत्तरकाशी जनपद डुण्डा व्लाक के सबसे बड़े गांव सिरी कोनगढ के लोगों ने एक अच्छी पहल की है जिसके तहत  ग्राम वासियों ने  शराब प्रतिबंध को लेकर कड़े कड़े कानून बनाए है । ग्राम सभा की बैठक मे  ग्राम प्रधान जीतम रावत एवं महिला मंगल दल युवा मंगल दल के साथ ग्रामवासियों  ने शादी विवाह एवं  चूडाक्रम संस्कार आदि कार्यक्रम मे शराब पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पास किया जिसके बाद कोई भी परिवार या व्यक्ति विशेष अपने घर पर शादी विवाह या  चूडाक्रम कार्यक्रम में शराब वितरित नहीं कर सकेगा इसके बाद भी यदि किसी  परिवार द्वारा समूहिक कार्यक्रम मे शराब परोसने की  शिकायत मिलती है तो उस पूरे कार्यक्रम का बहिसकार किया जाएगा और उस कार्यक्रम में कोई भी ग्रामीण सामिल  नही होगा इतना ही नहीं उस परिवार को  51000 हजार रु जुर्माना दण्ड स्वरूप देना होगा , इसके अलावा दण्डित परिवार ग्रामवासियो के किसी भी सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल नही हो सकेगा ।

बाईट – जीतम रावत ग्राम प्रधान सिरी

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